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शुक्रवार, 7 अगस्त 2026

18 अगस्त तक कार्ड धारकों को होगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण

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बिजनौर जिला पूर्ति अधिकारी अभय प्रताप सिंह ने आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जानकारी देते हुए बताया कि जनपद बिजनौर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को माह अगस्त-2026 के सापेक्ष आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 18 अगस्त 2026 तक उचित दर की दुकानों के माध्यम से कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्षों तक निःशुल्क गेहूं एवं चावल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो तथा राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं एवं 14 किलोग्राम चावल (कुल 35 किलोग्राम) निःशुल्क वितरित किया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं एवं 2 किलोग्राम चावल (कुल 5 किलोग्राम) निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।उन्होंने बताया कि राशन वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी (वन नेशन, वन राशन कार्ड) की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। लाभार्थी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित दर की दुकान से उपलब्ध स्टॉक के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 18 अगस्त 2026 वितरण की अंतिम तिथि होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न प्राप्त न कर पाने वाले पात्र लाभार्थियों को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से भी निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ई-पॉस मशीन से जारी होने वाली वितरण पर्ची पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य अंकित रहेगा तथा प्रत्येक लाभार्थी को वितरण पर्ची उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्न वितरण प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक तथा अपराह्न 2:00 बजे से सायं 6 बजे तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जाएगा। वितरण व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रत्येक उचित दर दुकान पर जिलाधिकारी के स्तर से नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि खाद्यान्न का वितरण पूर्ण पारदर्शिता एवं शासन के निर्देशों के अनुरूप किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी अपने अनुमन्य खाद्यान्न से वंचित न रहे।

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