बिजनौर -कोर्ट ने अलग अलग मामलों में दो को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये व 9 लोगो को दो दो वर्ष का कारावास व 49,500 रुपये के अर्थदण्ड से किया दंडित, - NEWS NETWORK INDIA

Breaking

डिजिटल मीडीया जगत मे तेजी से प्रचारित हो रहे न्यूज नेटवर्क इंडिया (हिन्दी न्यूज बेव पोर्टल) के लिये जिला बिजनौर की सभी तहसीलो व नगरो से स्थानीय संवाददाताओ की आवश्यकता है। संपर्क करे - 8532889720, 9837912410

शनिवार, 15 जून 2024

बिजनौर -कोर्ट ने अलग अलग मामलों में दो को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये व 9 लोगो को दो दो वर्ष का कारावास व 49,500 रुपये के अर्थदण्ड से किया दंडित,

Newsnetworkindia


ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से न्यायालय द्वारा हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तो को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।

बता दें कि 24 अप्रैल 2023 को इन्द्रदेव पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम काजीवाला थाना नगीना ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि उसके भाई नन्द किशोर उर्फ बिट्टू को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारकर उसके शव को थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरवनपुर सडक किनारे छोडकर भाग गये। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही में विकास पुत्र विजयपाल व अमन पुत्र स्व: कमलेश निवासीगण ग्राम तकीपुर नरोत्तम उर्फ धर्मपुरा थाना नगीना आदि का नाम प्रकाश में आया। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप शनिवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर 1, जनपद बिजनौर द्वारा विकास पुत्र विजयपाल व अमन पुत्र कमलेश निवासीगण ग्राम तकीपुर नरोत्तम उर्फ धर्मपुरा थाना नगीना जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत  न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने के लिए चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।


दूसरी और ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में थाना मंडावली पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से न्यायालय द्वारा 147, 148,323/149,324/149 के 09 आरोपी अभियुक्तो को दो दो वर्ष के कारावास व 49,500 रूपये के अर्थदण्ड से  दण्डित किया गया ।

बता दें कि 13 जुलाई 2011 को राजेश कुमार पुत्र हरदेव सिंह निवासी ग्राम कांठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर ने थाना मंडावली पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण आसाराम उर्फ आशे पुत्र शिवचरण सिंह, ब्रजवीर सिंह पुत्र ज्ञानी सिंह, मुनेश सिंह पुत्र रघुवीर सिंह ,सुनील सिंह पुत्र गोविंद सिंह, राजकुमार सिंह पुत्र ज्ञानी सिंह, पीतम सिंह पुत्र रघुवीर सिंह ,विजय सिंह पुत्र घसीटा सिंह ,मंगू सिंह पुत्र छम्मन सिंह व पुखराज पुत्र हिम्मत सिंह निवासीगण ग्राम काठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर द्वारा उसके घर में घुसकर परिवार के सदस्यो को जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया गया तथा लाठी डंडो से मारपीट करते हुए गाली गलौच की गई। इस संबंध में थाना मंडावली पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप शनिवार को को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-॥, जनपद बिजनौर द्वारा धारा 147,148,323/149,324/149 के आरोपीयो को दो दो वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 5500 रुपये कुल 49,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Visit counter For Websites
पाठक संख्या