हीमपुर दीपा। दीपावली से पहले पटाखा कारोबार की आड़ में चल रहे कथित अवैध विस्फोटक और कारतूस निर्माण के खेल का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। ग्राम चौकपुरी स्थित बजरंग फायर वर्क्स पटाखा फैक्ट्री में पुलिस, राजस्व विभाग, एफएसएसओ और फील्ड यूनिट की संयुक्त टीम ने छापा मारकर लाइसेंस की निर्धारित सीमा से अधिक विस्फोटक पदार्थ, भारी मात्रा में तैयार सुतली बम तथा निर्मित व अर्धनिर्मित कारतूस बरामद किए। मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।पुलिस के अनुसार 13 सितंबर को अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम और संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी। इसके बाद थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने राजस्व टीम, एफएसएसओ और फील्ड यूनिट के साथ फैक्ट्री में संयुक्त चेकिंग की। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और कारतूस निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण मिलने से टीम भी हैरान रह गई।
39 कुंतल 59 किलो सुतली बम बरामद
पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री से 39 कुंतल 59 किलोग्राम निर्मित सुतली बम वाले पटाखे बरामद हुए। इसके अलावा 130 किलोग्राम एल्युमीनियम पाउडर, 559 किलोग्राम गंधक और 548 किलोग्राम पोटेशियम नाइट्रेट बरामद किया गया।तलाशी में 315 बोर के 11 भरे हुए कारतूस, 16 खोखा कारतूस, 32 बोर के सात खोखा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। कारतूस निर्माण में प्रयुक्त बताए गए पेचकस, कटर, पीतल की पत्ती, पीतल के टुकड़े और लोहे का टुकड़ा समेत अन्य सामान भी पुलिस के हाथ लगा।बरामद विस्फोटक पदार्थ और तैयार पटाखों को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित स्थान पर रखवाकर राजस्व अधिकारी ने ताला लगाकर सील किया, जबकि फील्ड यूनिट ने सामग्री के नमूने सुरक्षित किए।
फैक्ट्री किराये पर लेकर बना रहे थे पटाखे और कारतूस
पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों मौ. यूसुफ पुत्र बुन्दु हसन निवासी पीर शहीद काला, नहटौर और गुफरान अहमद अंसारी पुत्र गुलाम मोहम्मद निवासी शादात सहदरी, नहटौर ने पुलिस को बताया कि उन्होंने फैक्ट्री किराये पर लेकर सुतली बम वाले पटाखे और कारतूस बनाने का काम शुरू किया था। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कच्चा माल महाराष्ट्र निवासी अमजद द्वारा उपलब्ध कराने और तैयार माल उसी के द्वारा खरीदे जाने की बात बताई है। कारोबार में गुफरान के भाई रिजवान अहमद अंसारी द्वारा पैसा लगाने की बात भी पूछताछ में सामने आई है।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कच्चे और तैयार माल का लेन-देन बिना बिल व दस्तावेज के करने तथा कच्चे माल के मिश्रण से कारतूस तैयार करने की बात स्वीकार की है।
मामले में थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 117/2026 के तहत विस्फोटक अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आयुध अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक रविकरन सिंह, उपनिरीक्षक मुकेश कुमार, तहसीलदार सदर आशीष सक्सेना, एफएसएसओ शीशपाल सिंह, फायर विभाग तथा थाना हीमपुर दीपा पुलिस और जनपदीय फील्ड यूनिट की टीम शामिल रही।
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