नगीना । डीएम के आदेश पर नगीना पुलिस ने 115 दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मृत्यु के मामले में मृतक की पत्नी व पत्नी के परिजनों समेत सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (जीरो एफआईआर) दर्ज कर ली है।डीएम के आदेश पर ही एसडीएम प्रिंस कुमार ने गत 1 अगस्त को युवक का शव कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया था।
युवक गुलफाम अपनी पत्नी व बच्चों के साथ जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी में रहता था और 7 मई को उसकी मृत्यु की सूचना गांव बघाला में रहने वाले उसके भाई सलमान को मिली थी।
नगीना थाना क्षेत्र के ग्राम बघाला निवासी सलमान पुत्र शराफत ने जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसका सगा भाई गुलफाम पुत्र शराफत अपनी पत्नी रोशन पुत्री इदरीश के साथ आदर्श नगर वार्ड नंबर 7 थाना व कस्बा दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में किराए के मकान में रहता था। 07 मई 26 को मुझसे रोशन की बहन मैसर जो मेरे दूसरे भाई आरिफ की पत्नी भी है, ने मेरे भाई गुलफाम की मृत्यु की सूचना दी।इस सूचना पर वह अपने भाई आरिफ के साथ मुंबई से अपने घर ग्राम बघाला पहुंचे तो मेरे भाई गुलफाम का दफीना आनन फानन में हमारी गैर मौजूदगी में कर दिया गया था।मुझे जानकारी हुई कि मेरे भाई गुलफाम की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है।तो मैंने 20 जुलाई को डीएम बिजनौर को प्रार्थना पत्र दे कर अपने भाई गुलफाम का शव कब्रिस्तान से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की गुहार लगाई थी।डीएम के आदेश पर नगीना एसडीएम प्रिंस कुमार ने 1अगस्त 26 को गुलफाम का शव कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गुलफाम की गर्दन के चारों ओर रस्सी/तार का निशान थायराइड के नीचे पाया गया।जिससे स्पष्ट है कि मेरे भाई गुलफाम की गला घोंट कर हत्या की गई है।घटना(गुलफाम की मृत्यु)के समय मेरे भाई गुलफाम की पत्नी रोशन मौजूद थी,जिसने किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर 7 मई 26 की रात किसी समय आदर्श नगर दादरी में किराए के मकान में हत्या की गई।रोशन ने अपने पिता इदरीस व मां जमीला व चाचा शरीफ व नईम फूफी शहनाज पत्नी अनवर से मिल कर हत्या के सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से हमारी गैर मौजूदगी में गुलफाम के शव का दफीना भी कराया गया था।सलमान को डीएम से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई थी।
डीएम जसजीत कौर के आदेश पर नगीना पुलिस ने मृतक गुलफाम की पत्नी रोशन,पत्नी के पिता इदरीश,पत्नी की मां जमीला तथा पत्नी के चाचा शरीफ व नईम और फूफी शहनाज पत्नी अनवर तथा एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1)हत्या व 238 साक्ष्य नष्ट करना के अंतर्गत जीरो एफआईआर दर्ज कर ली है।
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