धामपुर । शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, मारपीट करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोप में पुलिस ने एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं।
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान संदीप उर्फ सलमान पुत्र जाहिद अहमद निवासी ग्राम हबीबवाला, थाना धामपुर, जनपद बिजनौर के रूप में हुई है। महिला ने बृहस्पतिवार को थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया कि आरोपी ने अपना नाम संदीप बताकर उसे शादी का झांसा दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। प्रेस नोट के मुताबिक, पूछताछ में महिला ने बताया कि वर्ष 2019 में वह चंडीगढ़ के एक मॉल में काम करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपी से हुई, जो ऑटो चलाता था। महिला का आरोप है कि आरोपी ने अपना नाम संदीप बताकर शादी का भरोसा दिया और उसे अपने साथ रखा। इस दौरान महिला ने तीन बच्चों को जन्म दिया।महिला के अनुसार, बच्चों को टीका लगवाने के लिए अस्पताल जाने के दौरान आरोपी के आधार कार्ड से उसकी वास्तविक पहचान सलमान पुत्र जाहिद अहमद के रूप में सामने आई। इसके बाद महिला ने आरोपी पर शादी के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया।
धर्म परिवर्तन के दबाव का भी आरोप
महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी उसे तीनों बच्चों सहित अपने गांव हबीबवाला ले आया, जहां उस पर और आरोपी के माता-पिता ने कथित तौर पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। महिला के मुताबिक, इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसे घर से निकाल दिया गया, जबकि तीनों बच्चों को आरोपी ने अपने पास रख लिया।
पुलिस ने आरोपी को दबोचा
पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 417/2026 के तहत भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 420 और 376 में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद मामले में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(1) की भी वृद्धि की गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी संदीप उर्फ सलमान को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई जारी है।
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