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शनिवार, 19 सितंबर 2026

न्यायालय के आदेश पर ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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नगीना । अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर नगीना पुलिस ने एक विवाहिता की शिकायत पर पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया है।विवाहिता का आरोप है कि कार व पांच लाख रूपए की नकदी की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न किया जा रहा है।

    अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना की अदालत में दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में मोहल्ला चौधराना नगीना निवासी सोफिया पुत्री सरदार ने कहा है कि उसका निकाह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद के कोटद्वार के मोहल्ला लकड़ी पड़ाव निवासी मौहम्मद आमिर पुत्र अब्दुल रशीद के साथ 16 सितंबर 2019 को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुआ था।आरोप है कि शादी के बाद से ही पति मौ आमिर, जेठ आरिफ,सास जरीना तथा नंनद  जीनत व नन्दोई साबिर  दहेज के लिये उसके साथ मारपीट करते थे।पीड़िता द्वारा न्यायालय में की गई शिकायत के बाद दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया था और ससुराल वाले पीड़िता को ले गए थे,तो उसने शिकायत वापस ले ली थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही ससुराल वाले फिर से एक मारूति कार व पाँच लाख रूपए की मांग करने लगे और उसे प्रताडित करना शुरू कर दिया तथा ससुराल में मारपीट की व घर से निकलने भी नही दिया।18 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे  ससुराल में मौ आमिर, आरिफ,साबिर व जीनत ने यह कहते हुए कि तुने हमारी मारुति कार व 5 लाख रु की मांग पूरी नही की आज तुझे मजा चखाते है कहते हुए प्रार्थनी को जान से मारने की नियत से आरिफ ने प्रार्थनी का सिर दीवार में मार दिया जिससे प्रार्थनी के काफी खून निकला व मौ आमिर, जरीना व साबिर व जीनत ने प्रार्थनी को लात घूसों से मारा पीटा। प्रार्थनी को प्रार्थनी के ससुराल वालों ने जबरदस्ती घर में बन्धक बनाकर रखा।

         पीड़िता सोफिया अगले दिन किसी तरह अपने पाँच साल के पुत्र हसनैन को लेकर महिला हैल्प लाइन कोटद्वार पहुंची।वहां से पीड़िता को मां के साथ मायके नगीना भेज दिया।

        एसीजेएम नगीना के आदेश पर नगीना पुलिस ने पति समेत पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस)की धारा 85,115(2), 352,351(3),दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 6,दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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